स्थायी लोक अदालत, बालोतरा

प्रेस नोट

लोक अदालत बालोतरा
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जिले की स्थायी लोक अदालत, बालोतरा ने HDFC Life Insurance Company LTD. द्वारा प्रार्थिया ललिता देवी को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध नहीं करवाने को सेवादोष करार देते हुए बीमा कंपनी पर बीमा क्लेम राशि ₹85,56,338 एवं उपभोक्ता सेवाओं में कमी व त्रुटि के कारण मानसिक वेदना व वाद व्यय के पेटे ₹10,000 तथा क्लेम राशि पर 6% साधारण ब्याज सहित अदा करने का आदेश पारित किया।

लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री संतोष कुमार मित्तल (से.नि. जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्री कैलाशचंद माहेश्वरी (एडवोकेट, सदस्य) ने यह आदेश प्रार्थिया ललिता देवी बनाम HDFC Life Insurance Company LTD. के परिवाद पर दिया।

परिवाद के अनुसार, बीमा कंपनी ने प्रार्थिया के पति द्वारा लिये गये लोन की सुरक्षा हेतु बीमा किया, किन्तु पति का देहांत हो जाने पर बीमा क्लेम पेश करने पर कंपनी ने क्लेम अस्वीकार कर दिया। स्थायी लोक अदालत ने इसे सेवादोष मानते हुए बीमा कंपनी को हर्जाना सहित क्लेम राशि ₹85,56,338 बीमित के ऋण खाते में भुगतान का आदेश पारित किया।

डिटेल्स नोट : जिले की स्थायी लोक अदालत, बालोतरा ने HDFC Life Insurance Company LTD. द्वारा प्रार्थिया ललिता देवी को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध नहीं करवाने को सेवादोष करार देते हुए बीमा कंपनी पर बीमा क्लेम राशि 85,56,338 /- रुपये एवं बीमा कंपनी द्वारा की गई उपभोक्ता सेवाओं में कमी व त्रुटि के कारण प्रार्थी को हुई मानसिक वेदना व वाद व्यय के पेटे 10,000/- रुपये की राशि एवं उक्त क्लेम राशि पर 06 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया। लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मित्तल (से.नि. जिला एवं सेशन न्यायाधीश), कैलाशचंद माहेश्वरी (एडवोकेट) सदस्य ने यह आदेश प्रार्थिया ललिता देवी बनाम HDFC Life Insurance Company LTD. के परिवाद पर दिया। परिवाद के अनुसार अप्रार्थीगण बीमा कंपनी ने प्रार्थिया के पति द्वारा लिये गये लोन की सुरक्षा के लिये बीमा किया तथा प्रार्थिया के पति का देहांत हो जाने पर प्रार्थिया द्वारा अपने पति का बीमा क्लेम पेश किया, किन्तु अप्रार्थी बीमा कंपनी ने प्रार्थिया के क्लेम को अस्वीकार कर दिया। जिसे स्थायी लोक अदालत द्वारा सेवादोष मानते हुए अप्रार्थी बीमा कंपनी को 10,000 /- रुपये हर्जाना सहित क्लेम राशि 85,56,338/-रुपये अक्षरे पिच्यासी लाख छप्पन हजार तीन सौ अड़तीस रुपये बीमित के ऋण खाते में भुगतान करने का आदेश पारित किया।